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Odisha: तीन माह से बंदरगाह पर खड़ा है विदेशी मालवाहक जहाज, उच्च न्यायालय ने दिया जब्त करने का आदेश

Sat, 24 Feb 2024 11:04 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर

सार

Odisha: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक विदेशी मालवाहक जहाज को जब्त करने आदेश दिया है। यह मालवाहक जहाज पिछले तीन महीने से पारादीप बंदरगाह पर खड़ा है। 
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उड़ीसा उच्च न्यायालय - फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
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उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पारादीप बंदरगाह पर बर्थ का किराया न चुकाने के आरोप में एक विदेशी मालवाहक जहाज की जब्ती का आदेश दिया है। पनामा में पंजीकृत यह मालवाहक जहाज एमवी डेबी एक अन्य मामले में करीब तीन महीने से बंदरगाह पर खड़ा है। 

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पिछले साल एक दिसंबर को मालवाहक जहाज के पास 220 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के कोकीन के कई पैकेट जब्त किए गए थे। इस मामले की एनडीपीएस अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत स्थानीय अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। 

पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (पीआईसीटीपीएल) ने जहाज के खिलाफ दावा मुकदमा दायर किया था। पीआईसीटीपीएल ने पिछले महीने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, ताकि जहाज को जब्त करने का आदेश मिले।
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पीआईसीटीपीएल ने मालवाहक जहाज पर 7.95 करोड़ रुपये का दावा किया है, जिसमें बर्थ किराया शुल्क, दंड शुल्क, कानूनी लागत और अन्य शामिल हैं। 
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