अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता ओ पन्नीरसेल्वम ने शनिवार को सेंथिल मुरुगन को पार्टी का संगठन सचिव नामित किया। सेंथिल मुरुगन इरोड (पूर्व) उपचुनाव में अन्नाद्रमुक के ओपीएस गुट के उम्मीदवार हैं।
अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता ओ पन्नीरसेल्वम ने शनिवार को सेंथिल मुरुगन को पार्टी का संगठन सचिव नामित किया। सेंथिल मुरुगन इरोड (पूर्व) उपचुनाव में अन्नाद्रमुक के ओपीएस गुट के उम्मीदवार हैं।
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इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अन्नाद्रमुक की आम परिषद से कहा कि वह इरोड (पूर्व) निर्वाचन क्षेत्र के आगामी उपचुनाव में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार से संबंधित एक प्रस्ताव पारित करे। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने आम परिषद के सदस्यों से प्रस्ताव पर फैसला करने को कहा।
शीर्ष कोर्ट ने ओ पनीरसेल्वम (ओपीएस) सहित पार्टी के निष्कासित तीन सदस्यों को भी आम परिषद में मतदान करने की अनुमति दी। बेंच ने आगे कहा कि उम्मीदवार के संबंध में परिषद के फैसले से पार्टी की स्थायी समति के अध्यक्ष द्वारा चुनाव आयोग को अवगत कराया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अन्नाद्रमुक के अंतरिम महासचिव इडप्पाडी के आवेदन पर आया है, जिसमें उन्होंने आगामी इरोड (पूर्व) निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की समय सीमा का हवाला देते हुए अंतरिम आदेश देने की मांग की थी।
निर्वाचन आयोग ने भी इस मामले में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि वह किसी भी राजनीतिक दल के आंतरिक कार्यों या आंतरिक चुनावों को विनियमित या निगरानी नहीं करता है क्योंकि यह न तो भारत के संविधान के तहत और न ही किसी अन्य कानून के तहत परिकल्पित है। याचिका में कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि अन्नाद्रमुक के 11 जुलाई, 2022 के उपनियम को इसके द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया क्योंकि यह शीर्ष कोर्ट के अधीन है।
ताजा आवेदन में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह 11 जुलाई को होने वाली आम परिषद की बैठक के दौरान पार्टी उपनियमों में किए गए संशोधनों को अपलोड किया जाए।