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राहत: ऑनलाइन पैन कार्ड की सुविधा इसी महीने से, आधार कार्ड जरूरी

Thu, 06 Feb 2020 10:55 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सांकेतिक तस्वीर
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स्थायी खाता संख्या या पैन कार्ड इसी महीने से ऑनलाइन मिलने लगेगा। इसके लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। इससे लंबा चौड़ा फार्म भरने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी।। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने यह जानकारी दी है। इसका बजट 2020-21 में प्रस्ताव किया गया था। 

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इसके अनुसार पैन संख्या के आवंटन को सरल बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इसकी प्रणाली तैयार हो चुकी है और आवेदन करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। गौरतलब है कि पैन-आधार लिंक को अनिवार्य बनाया जा चुका है और 30.75 पैन कार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका है लेकिन अभी भी 17.58 करोड़ खातों को जोड़ा जाना बाकी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में एक फरवरी को पेश आम बजट 2020-21 में पैन आवंटन करने की प्रक्रिया को आसान करने का प्रस्ताव किया गया था। बजट में कहा गया था कि इसके लिए आधार के जरिए तत्काल आधार पर स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी करने की सुविधा दी जाएगी।
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पांडेय ने यह पूछे जाने पर कि इस सुविधा की शुरुआत कब से होगी पर कहा, ‘प्रणाली को तैयार किया जा रहा है। इस महीने से इसकी शुरुआत होगी।’ उन्होंने इस सुविधा को विस्तार से समझाते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसका लाभ उठा सकता है। 

उसे इसके लिए आधार संख्या प्रस्तुत करने की जरूरत होगी, इसके बाद उसे आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी मिलेगा। ओटीपी से आधार की जानकारियों का सत्यापन होगा। इसके बाद तत्काल पैन जारी हो जाएगा और उपभोक्ता अपना ई-पैन डाउनलोड कर सकेंगे।

सरकार ने पैन धारकों के लिए पैन के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। देश में 30.75 करोड़ से अधिक पैन धारक हैं। हालांकि 27 जनवरी 2020 तक 17.58 करोड़ पैन धारकों ने पैन के साथ आधार को नहीं जोड़ा था। इसकी समयसीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रही है।

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