केंद्र सरकार ने देश में ‘एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड’ व्यवस्था लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का समय दिया है। इस व्यवस्था के तहत कोई भी राशन कार्ड धारक देशभर में कहीं से भी सस्ता राशन खरीद सकता है।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि 10 राज्य पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की पात्रता के मामले में पोर्टेबिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल हैं।
पासवान ने यहां संवाददाताओं से कहा, "अगले साल 30 जून 2020 तक पूरे देश में 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' व्यवस्था को बिना किसी देरी के लागू कर दिया जायेगा। हमने इस बारे में राज्यों को तेजी से काम आगे बढ़ाने के लिये पत्र लिखा है।"
उन्होंने कहा कि नई प्रणाली से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि यदि कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन मिलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिये। नई प्रणाली से फर्जी राशन कार्ड भी समाप्त होंगे।
पासवान ने आगे कहा कि तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा और मध्य प्रदेश सहित 11 राज्यों में राशन कार्ड धारकों के लिये राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्थिति में सस्ता राशन मिलना आसान होगा। इन राज्यों में राशन की दुकानों पर प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) मशीनें पहले से ही लगी हुई हैं।
खाद्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन के एजेंडे में शामिल कार्यक्रमों में यह भी एक कार्यक्रम है।