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NSE scam : चार साल पहले दर्ज मामले में 24 फरवरी को हुई थी गिरफ्तारी

Wed, 01 Jun 2022 04:53 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली। 

सार

अगली सुनवाई 7 जुलाई को रखी है। एनएसई की पूर्व एमडी व सीईओ चित्रा रामकृष्ण भी इस मामले में गिरफ्तार हैं।
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आनंद सुब्रमण्यम और चित्रा रामकृष्ण - फोटो : social media
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विस्तार
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शेयर मार्केट में को-लोकेशन घोटाले के आरोपी व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर (जीओओ) रहे आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई का पक्ष पूछा है। इसके लिए जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 7 जुलाई को रखी है।

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एनएसई की पूर्व एमडी व सीईओ चित्रा रामकृष्ण भी इस मामले में गिरफ्तार हैं। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि उनकी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई थी और विशेष लोक अभियोजक अनिल ग्रोवर भी उपलब्ध नहीं थे। अगली सुनवाई 3 जून को होगी। एक्सचेंज में अनियमितताओं व घोटाले के आरोप में 2018 में दर्ज केस में सीबीआई ने 24 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया था। 

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