आईटी एक्ट संशोधन में साइबर अपराध के मामले में कार्रवाई करने वाले सब-इंस्पेक्टर को संरक्षण भी मुहैया कराने का प्रावधान होगा। वाजिब कारण होने की स्थिति में संदिग्ध व्यक्ति, कंपनी या अन्य कोई जवाबी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकेगा।
अश्लील सामग्री अन्य लोगों को भेजने पर मुकदमा
संशोधन में अश्लील सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को शामिल किया गया है। इसके तहत अश्लील सामग्री को डाउनलोड कर अन्य लोगों को भेजने वालों के खिलाफ पुलिस आसानी से मुकदमा दर्ज कर सकेगी। मौजूदा समय इंटरनेट पर चलने वाले विभिन्न एप पर अश्लील सामग्री का धड़ल्ले से प्रसार होता है। इसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान कानून में नहीं है।