केंद्र सरकार ने सोमवार को सिर्फ खास किस्म के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जैसे सभी प्रकार के चिकित्सा कवरऑल और चश्मों के निर्यात पर ही प्रतिबंध जारी रखने का फैसला लिया है। इससे पहले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 31 जनवरी को सभी तरह के पीपीई के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।
डीजीएफटी ने अपने पूर्व के फैसले में बदलाव करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। जिसमें निर्यात प्रतिबंध सिर्फ उल्लेखित वस्तुओं तक सीमित कर दिया है। इनमें सभी श्रेणियों के कवरऑल, चिकित्सा चश्मे, गैर-चिकित्सा/ गैर-सर्जिकल मास्क को छोड़कर सभी तरह के मास्क, नाइट्राइल/एनबीआर दस्ताने और फेस शील्ड शामिल हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए इन उत्पादों की अभी भी भारी मांग है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने इस फैसले की तारीफ की और इस अधिसूचना के कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने की इच्छा जताई है।