वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को आगामी एक जुलाई से देश भर में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी)- का नाम बदलकर केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) कर दिया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय से शनिवार को यहां जारी एक बयान के मुताबिक सीबीईसी का नाम बदल कर सीबीआईसी करने के फैसले को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंजूरी दे दी है। सीबीईसी के तहत इस समय संगठन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर संग्रह का जिम्मा है। लेकिन, प्रस्तावित जीएसटी के प्रावधानों को प्रभावी बनाने एवं इसे लागू करने के उद्देश्य से इसका पुनर्गठन किया गया है। सरकार केइस फैसले से पता चलता है कि वह आगामी एक जुलाई से ही जीएसटी को लागू करने के लिए प्रतिबद्घ है।