जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आने वाले नौ सितंबर के दिन देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। इससे पहले चुनाव आयोग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद इस पद के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 21 अगस्त तक नामांकन भरे जा सकेंगे, 22 को जांच और 25 अगस्त तक नाम वापस लिया जा सकेगा।
जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद देश में इस बात को लेकर हलचल तेज हो गई कि आखिर अब भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? इसके लिए अगले महीने के नौ सितंबर को चुनाव होना है। इस बीच चुनाव आयोग ने गुरुवार को 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी, जिससे जगदीप धनखड़ के उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को तीन नामांकन पत्र प्राप्त हुए, जिन्हें क्रम में न होने के कारण खारिज कर दिया गया। चुनाव आयोग के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 25 अगस्त नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी।
कौन-कौन इस चुनाव में कर सकेगा वोट?
वहीं अब बात अगर इस चुनाव में वोट करने वाले लोगों की करें उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। इस बार लोकसभा में एक सीट (बसीरहाट, पश्चिम बंगाल) और राज्यसभा में 5 सीटें खाली हैं। कुल मिलाकर 786 सांसद वोट देने के पात्र हैं और जीत के लिए 394 वोटों की जरूरत होगी।