याचिकाकर्ता जय साहा ने दावा किया कि सनोज मिश्र द्वारा निर्देशित फिल्म का उद्देश्य दो समुदाय के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) में फिल्म को रद्द करने की मांग कर सकता है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक हिंदी फिल्म की रिलीज पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में किसी भी स्वस्थ आलोचना को नहीं रोकना चाहिए। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में दावा किया गया था कि फिल्म के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। यह फिल्म 30 अगस्त को रिलीज होने वाली है।
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मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वह याचिका पर विचार करने को लेकर इच्छुक नहीं थे, लेकिन एक वरिष्ठ वकील ने याचिका दायर की थी, इसलिए मामला लंबित है। इस मामले को तीन हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। टीएस शिवगणनम ने कहा, "हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में है और बायोपिक के माध्यम से यहां किसी भी स्वस्थ आलोचना को नहीं रोकना चाहिए। जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल को एक सहिष्णु समाज बताया।
याचिकाकर्ता जय साहा ने दावा किया कि सनोज मिश्र द्वारा निर्देशित फिल्म का उद्देश्य दो समुदाय के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) में फिल्म को रद्द करने की मांग कर सकता है। सीबीएफसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने बताया कि उन्होंने फिल्म की रिलीज के लिए प्रमाणपत्र दे दिया है।