सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘जॉली एलएलबी-दो’ के निर्माता को फिलहाल राहत देने से इनकार किया है। बांबे हाईकोर्ट द्वारा इस फिल्म की समीक्षा करने के लिए तीन सदस्यीय पैनल के गठन के आदेश पर शीर्ष अदालत ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के पास जाने के लिए कहा है।
वास्तव में इस पैनल को फिल्म देखकर यह समीक्षा करने के लिए कहा गया है कि क्या फिल्म में कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया के साथ मजाक तो नहीं उड़ाया गया है। पैनल को सोमवार तक हाईकोर्ट को रिपोर्ट देना है।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्माता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वह हाईकोर्ट जाएं।