पीएनबी धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी ने बृहस्पतिवार को विशेष अदालत से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को रद्द करने का आग्रह किया उसमें उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की गई है। ईडी ने जुलाई 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) कानून के तहत यह याचिका दायर की थी।
नीरव के वकील ने विशेष जज वीसी बार्डे के समक्ष दाखिल आवेदन में दावा किया है कि ईडी प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दर्ज बयानों और सुबूतों के आधार पर एफईओ कानून के तहत कार्रवाई करना चाहता है। यह एफईओ कानून के तहत जायज नहीं है।
एक अन्य याचिका में उसने दावा किया है कि एजेंसी की उनकी संपत्ति को जब्त करने की मांग वाली याचिका भी एफईओ कानून का पालन नहीं करती है। इसी तरह के आवेदन नीरव के मामा मेहुल चोकसी ने दायर किए हैं। पीएनबी घोटाले में चोकसी भी आरोपी है और इन दिनों एंटीगुआ में शरण लिए हुए है।