एनजीटी ने दिल्ली सरकार को दक्षिण दिल्ली के जौनपुर और डेरा मंडी वन क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को हटाने का निर्देश देते हुए कहा है कि वन भूमि पर अवैध कब्जे की अनुमति नहीं दी जा सकती। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निगरानी उच्च स्तर पर होनी चाहिए ताकि अतिक्रमण हटाए जा सकें और भूमि को उसकी मूल स्थिति में छोड़ दिया जाए।
एनजीटी ने दिल्ली सरकार को एक ईमेल द्वारा अगली तारीख से पहले एक रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश दिया। साथ ही पीठ ने इस मामले में तेजी के साथ कदम उठाए जाने की बात कही है। न्यायाधिकरण दक्षिण दिल्ली निवासी अमरजीत सिंह नलवा और अन्य द्वारा 2015 के एनजीटी के आदेश पर अमल करते हुए दिल्ली सरकार को अतिक्रमण हटाने का निर्देश देने की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।