राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने पंजाब के संगरूर जिले के अहमदगढ़ शहर में एक ऑटोमोबाइल इकाई के अवैध संचालन के खिलाफ दायर एक याचिका पर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। पीठ ने एक सप्ताह में ईमेल के जरिए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति एके गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने इकाई को नोटिस जारी नहीं किया। पीठ ने केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से की गई कार्रवाई को लेकर जानकारी मांगी है। एनजीची अहमदगढ़ में एम/एस एचएस ऑटोमोबाइल के अवैध संचालन के खिलाफ दलजीत कौर की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
पीठ ने कहा, 'पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण (पीसीबी) को मामले पर तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट दायर करने दें। हम इस चरण में इकाई को नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले राज्य पीसीबी से तथ्यों और राज्य पीसीबी की वैधानिक शक्तियों का उपयोग कर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।'