राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को दिल्ली के मुख्य सचिव से सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण पर रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए हैं। एनजीटी ने यह आदेश हैदरपुर स्थित सरकारी जमीन में कथित कब्जे पर दाखिल याचिका पर दिया।
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनआरडीएमसी) द्वारा दायर रिपोर्ट को अपवाद बताते हुए कहा कि कार्रवाई की गई रिपोर्ट वास्तव में निष्क्रियता रिपोर्ट है। आदेशों की पालना में देरी पर हम दिल्ली के मुख्य सचिव से निवेदन करते हैं कि वह इस मामले को देखे और जरूरी समन्वय कर इस मुद्दे का समाधान करें।
मुख्य सचिव आज से दो महीने के भीतर बैठक कर अगली तारीख से पहले ई-मेल से रिपोर्ट जमा करें। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इससे पहले एनजीटी को बताया था कि यह क्षेत्र एनआरडीएमसी के अंतर्गत आता है। एनआरडीएमसी ने इसका खंडन करते हुए एक हलफनामा दाखिल किया था।
इसमें कहा गया कि मुख्य नगर नियोजक, भूमि और संपदा विभाग और राजस्व विभाग के अनुसार, अतिक्रमण दिल्ली सरकार की भूमि पर है, न कि उसकी भूमि पर। इसी के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी उनके द्वारा ही की जानी चाहिये।