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News Updates: तेलंगाना में 'ऑपरेशन स्माइल' के तहत बचाए गए 2,814 बच्चे, कोलकाता की अदालत से ISF विधायक को झटका

Wed, 01 Feb 2023 11:19 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद

सार

ऑपरेशन स्माइल IX में महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग, श्रम, स्वास्थ्य, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, गैर सरकारी संगठनों के साथ ही 753 पुलिस कर्मियों वाली पुलिस टीमों ने इस अभियान में भाग लिया।  
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बंधक बच्चा (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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तेलंगाना में जनवरी 2023 के दौरान एक महीने तक चले ऑपरेशन स्माइल IX के तहत कुल 2,814 बच्चों को बचाया गया है। तेलंगाना पुलिस ने बुधवार को इसके बारे में जानकारी दी। तेलंगाना पुलिस ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर इसके बारे में जानकारी दी। 

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उन्होंने बताया कि लापता और तस्करी किए गए बच्चों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान इन बच्चों को बचाया गया है।  इनमें लड़कों की संख्या 2,421 और लड़कियों की संख्या 393 है। 

ऑपरेशन स्माइल IX में महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग, श्रम, स्वास्थ्य, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, गैर सरकारी संगठनों के साथ ही 753 पुलिस कर्मियों वाली पुलिस टीमों ने इस अभियान में भाग लिया। बचाए गए 2,467 बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों को सौंप दिया गया है। वहीं अन्य 347 को बाल गृहों में रखा गया है।

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कोलकाता की अदालत ने ISF विधायक की जमानत अर्जी खारिज की 
कोलकाता में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी और पार्टी के 17 अन्य कार्यकर्ताओं को कोलकाता की एक अदालत से झटका लगा है। इस मामले में कोलकाता की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। साथ ही ISF विधायक को 15 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

दरअसल, आईएसएफ (इंडियन सेक्युलर फ्रंट) ने 21 जनवरी को एस्प्लेनेड में एक बैठक आयोजित की थी। इसमें हिंसक विरोध का सहारा लिया था। इसमें दावा किया गया था कि दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों द्वारा उसके कार्यकर्ताओं पर उस दौरान हमला किया गया था, जब वे शहर में आ रहे थे।

इस मामले में बैंकशाल कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने भांगर विधायक और पार्टी के अन्य 17 कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 15 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अभियोजन पक्ष ने सिद्दीकी और 17 अन्य की पुलिस हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था।
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