कोलकाता की अदालत ने ISF विधायक की जमानत अर्जी खारिज की
कोलकाता में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी और पार्टी के 17 अन्य कार्यकर्ताओं को कोलकाता की एक अदालत से झटका लगा है। इस मामले में कोलकाता की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। साथ ही ISF विधायक को 15 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
दरअसल, आईएसएफ (इंडियन सेक्युलर फ्रंट) ने 21 जनवरी को एस्प्लेनेड में एक बैठक आयोजित की थी। इसमें हिंसक विरोध का सहारा लिया था। इसमें दावा किया गया था कि दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों द्वारा उसके कार्यकर्ताओं पर उस दौरान हमला किया गया था, जब वे शहर में आ रहे थे।
इस मामले में बैंकशाल कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने भांगर विधायक और पार्टी के अन्य 17 कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 15 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अभियोजन पक्ष ने सिद्दीकी और 17 अन्य की पुलिस हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था।