देश में घरेलू उड़ान संचालन शुरू हुए दो सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है और लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। लाखों प्रवासी कामगार घर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच अधिकतर राज्यों ने क्वारंटीन होने के नियमों में कुछ अहम बदलाव कर दिए हैं। राज्यों ने बताया कि दरअसल कई प्रवासी हॉटस्पॉट क्षेत्रों से भी आ रहे हैं इसलिए क्वारंटीन होना बहुत जरूरी है ताकि संक्रमण और ज्यादा न फैल सके।
अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले जान लें अलग-अलग राज्यों में क्वारंटीन होने के नए नियमों के बारे में
दिल्ली
- दिल्ली आने वाले सभी हवाई, रेल और बस यात्रियों को अब 7 दिनों के लिए घर में ही क्वारंटीन होना होगा। वहीं सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पहले 7 दिन सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा और फिर उसके बाद 7 दिनों के लिए घर में क्वारंटीन होना पड़ेगा।
कर्नाटक
- कर्नाटक सरकार ने 8 जून को कोविड -19 के उच्च प्रसार और कम प्रसार वाले राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अपने क्वारंटीन नियमों को संशोधित किया है। इन सभी राज्यों से लौटने वाले प्रवासियों को हाथ पर मुहर लगवाना अनिवार्य होगा। कोरोना के कम प्रसार वाले राज्यों से लौटने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए घर पर ही क्वारंटीन होना अनिवार्य है।
- वहीं महाराष्ट्र से आने वाले प्रवासियों को 7 दिनों के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा और फिर उसके बाद 7 दिनों के लिए घर में क्वारंटीन होना पड़ेगा।
- वहीं किसी व्यक्ति में अगर कोरोना के किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे कोविड स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर फौरन जांच करवाना अनिवार्य होगा।
- सरकार के आदेश के अनुसार परिवार में किसी की मृत्यु होने पर देखने जाने वाले लोगों को, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारी वाले रोगियों को विशेष श्रेणियों में रखा गया है।
- सरकार के क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट अगर लगातार दो दिन नेगेटिव आती है तो उसे यहां से छुट्टी दे दी जाएगी लेकिन फिर 14 दिनों के लिए घर में क्वारंटीन होना अनिवार्य है।
- 48 घंटे की छोटी अवधि (आगमन के समय से) के लिए एवं व्यावसायिक उद्देश्यों से आए लोगों को कोविड-19 के परीक्षण और होम क्वारंटीन से छूट दी गई है। 48 घंटे से अधिक और 7 दिनों से कम समय तक कर्नाटक में रहने की योजना बनाने वालों को कोविड -19 परीक्षण करवाना अनिवार्य होगा।
- नए दिशा निर्देशों के अनुसार अगर लोग 14 दिनों के लिए घर में क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें 14 दिनों के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा।