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Maharashtra: किशोरी से बलात्कार के आरोप में पड़ोसी पर प्राथमिकी, सुरक्षा के लिए घर में बंद करके जाती थी मां

Fri, 20 Jan 2023 02:58 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

शिल डायघर थाना पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की मां ने काम पर जाने से पहले सुरक्षा के लिए अपनी बेटी को घर पर बंद करना शुरू कर दिया था, क्योंकि नाबालिग के पिता ने तीन महीने पहले उसका यौन उत्पीड़न किया था। पीड़िता की मां पड़ोसी को घर की चाबी देकर जाती थी जिसका उसने नाजायज फायदा उठाया।
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शिल डायघर थाना - फोटो : Social Media
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विस्तार
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महाराष्ट्र के ठाणे शहर में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से एक महीने तक लगातार बलात्कार करने के आरोप में उसके पड़ोसी पर प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि ठाणे शहर में 17 वर्षीय एक लड़की से उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर एक महीने तक बार-बार बलात्कार किया। आरोपी पड़ोसी को पीड़िता की मां ने उसे घर की चाबी दी थी, जो काम पर बाहर जाने से पहले सुरक्षा के लिए नाबालिग को घर में बंद कर देती थी। 

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उन्होंने कहा कि पीड़िता की मां ने काम पर जाने से पहले उसे घर पर बंद करना शुरू कर दिया था क्योंकि नाबालिग के पिता ने तीन महीने पहले उसका यौन उत्पीड़न किया था।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़िता और आरोपी शहर के डायघर इलाके में रहते हैं और अपराध दिसंबर के मध्य में किया गया था। लड़की ने गुरुवार रात शिकायत दर्ज कराई थी। उसके आधार पर पुलिस ने शुक्रवार तड़के आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
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शिल-डायघर थाना के अधिकारी ने कहा कि शिकायत के अनुसार, पीड़िता की मां एक स्थानीय मदरसे में रसोइए के रूप में काम करती है। वह शाम को भी कहीं और काम करती है। पीड़िता के पिता ने तीन महीने पहले उसके साथ बलात्कार किया था। इस मामले में शिकायत भी दर्ज की गई थी। हालांकि, घटना के बाद, लड़की की मां शाम को काम के लिए निकलने से पहले उसे घर में बंद कर देती थी। वह अपने घर के सामने रहने वाले दर्जी को चाबी सौंप देती थी।

आरोपी ने पहली बार दुकान पर किया शोषण
पुलिस ने कहा कि पिछले महीने जब पीड़िता अपने कपड़े बदलने के लिए उसके पास गई तो आरोपी ने पहली बार उसका यौन उत्पीड़न किया। उसने किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी।

उसके बाद जब भी पीड़िता की मां दर्जी को चाबी सौंपकर काम के लिए बाहर जाती तो वह बच्ची को जबरन अपने घर ले जाता और उसका बलात्कार करता। चूंकि लड़की डरी हुई थी, इसलिए उसने किसी के सामने अपनी आपबीती नहीं बताई। शिकायत में कहा गया है कि 14 जनवरी को, पीड़िता आरोपी की जानकारी के बिना अपने मोबाइल फोन पर अपराध की वीडियो रिकॉर्ड करने में कामयाब रही।

पुलिस ने बताया कि 19 जनवरी को जब दर्जी पीड़िता को घसीट कर अपने घर ले जा रहा था तो लड़की की एक परिचित महिला वहां आ गई और उसकी हरकत पर कड़ी आपत्ति जताई। नाबालिग ने हिम्मत जुटाकर महिला को आपबीती सुनाई और वीडियो भी दिखाया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। 

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। 

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