फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

NCB: सऊदी अरब जा रहे हैं तो दवाओं की ऑनलाइन मंजूरी ले लें, तय सीमा से अधिक मात्रा में है दवा तो होगी कार्रवाई

Fri, 02 Jan 2026 05:45 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी डिजिटल ब्यूरो ,अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सऊदी अरब जाने वालों के लिए यह काम की खबर है। खासतौर से उन लोगों के लिए, जो किन्हीं वजह से अपने साथ दवा ले जाते हैं। अब दवा ले जाने ले जाने के लिए अनिवार्य ऑनलाइन मंजूरी लेने की सुविधा प्रारंभ हो गई है।
विज्ञापन
एनसीबी - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सऊदी अरब जाने वालों के लिए यह काम की खबर है। खासतौर से उन लोगों के लिए, जो किन्हीं वजह से अपने साथ दवा ले जाते हैं। अब दवा ले जाने ले जाने के लिए अनिवार्य ऑनलाइन मंजूरी लेने की सुविधा प्रारंभ हो गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 'एनसीबी' के मुताबिक, यात्रियों को प्रतिबंधित दवाओं की सूची देखने की सलाह दी जाती है। सऊदी अरब ने जो नई व्यवस्था की है, उसके तहत व्यक्तिगत उपयोग के लिए दवाओं की मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा मंच शुरू किया गया है। 
विज्ञापन


एनसीबी के अनुसार, भारतीय यात्री, अपने साथ ले जाने वाली दवाओं की अनुमति की पुष्टि कर लें। यात्रा से पहले, जहां भी लागू हो, आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर लें। इस संबंध में, सऊदी अरब स्थित भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल निदेशालय (जीडीएनसी) के कार्यालय ने सऊदी अरब द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सेवा मंच के शुभारंभ के संबंध में भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को औपचारिक रूप से सूचित किया है। https://cds.sfda.gov.sa पर उक्त मंजूरी ली जा सकती है। इस प्लेटफार्म पर व्यक्तिगत उपयोग वाली दवाओं की मंजूरी के लिए आवेदन और संबंधित विवरण जमा करने की सुविधा है।  

सऊदी अरब ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सूचित किया है कि भारत या अन्य देशों में कानूनी रूप से उपलब्ध कुछ दवाएं सऊदी अरब में प्रतिबंधित या सीमित हो सकती हैं। यह भी सूचित किया गया है कि निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में दवाएं ले जाने पर नियामक कार्रवाई हो सकती है। सलाह के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को निर्धारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुमति के लिए आवेदन जमा करना होगा। यात्रियों को यात्रा करने से पहले सऊदी अधिकारियों द्वारा जारी प्रतिबंधित और निषिद्ध दवाओं की आधिकारिक सूची देखने की सलाह दी जाती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जन जागरूकता और अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण नियमों के अनुपालन के हित में अंतरराष्ट्रीय समकक्षों से प्राप्त प्रासंगिक सलाहों का प्रसार जारी रखेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें