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नागपुर: आरएसएस मुख्यालय और एयरपोर्ट समेत कई इमारतों पर नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन, पुलिस ने बढ़ाया प्रतिबंध

Wed, 02 Feb 2022 12:21 AM IST
कुमार संभव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

इन इलाकों में ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस उपायुक्त, स्पेशल ब्रांच से इजाजत लेनी होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 
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नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय और एयरपोर्ट समेत कई अहम इमारतों के ऊपर ड्रोन उड़ाने पर लगे प्रतिबंध की अवधि अब 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक, इस संबंध में नागपुर पुलिस ने अहम फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इन इमारतों के आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है।

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पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, वायुसेना नगर स्थित भारतीय वायु सेना के मेंटिनेंस कमांड मुख्यालय के तीन किलोमीटर और आरएसएस मुख्यालय के दो किलोमीटर के दायरे के भीतर गैर पारंपरिक एरियल ऑब्जेक्ट्स जैसे रिमोट से चलने वाले ड्रोन या एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट सिस्टम, पैराग्लाइडर्स, एयरोमॉडल्स और पैराशूट आदि उड़ाने की इजाजत नहीं है। 

आदेश के मुताबिक, इन इलाकों में ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस उपायुक्त, स्पेशल ब्रांच से इजाजत लेनी होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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