उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री मिलने और व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या मामले में आरोपी बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। तलोजा जेल में बंद वाजे ने अदालत से अपनी रिहाई की गुहार लगाई क्योंकि एनआईए सचिन वाजे की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही है।
याचिका में उसने दलील दी है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) तय समय के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में नाकाम रहा, इसलिए वह स्वत: ही जमानत पाने का हकदार है। मार्च में गिरफ्तार किए गए वाजे ने हाल में जमानत के लिए एक याचिका दाखिल कर दावा किया कि एनआईए 60 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में नाकाम रही।
विशेष अदालत ने नौ जून को एनआईए को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए दो महीने का और समय दिया था। वाजे ने एनआईए को समय दिए जाने पर सवाल उठाया है। अदालत मामले पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगी।