कोर्ट ने यह टिप्पणी मणिपुर के भाजपा विधायक तथा के वन व पर्यावरण मंत्री टी श्यामकुमार को अयोग्य ठहराने की मांग वाली कांग्रेस नेता केशाम मेघचंद्र सिंह की याचिका पर की। कोर्ट ने मणिपुर विधानसभा स्पीकर को कहा, वह श्यामकुमार को अयोग्य ठहराने की याचिका पर चार हफ्ते में फैसला लें। पीठ ने कांग्रेस विधायक फजुर रहीम और के. मेघचंद्र से कहा, अगर स्पीकर चार हफ्ते में फैसला नहीं लेते तो वे फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।
कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे कुमार
कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते श्यामकुमार भाजपा में शामिल हो हुए और मंत्री बन गए। उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए कांग्रेस नेताओं ने स्पीकर से आग्रह किया, लेकिन अब तक इस पर निर्णय नहीं हो सका है। गौरतलब है कि पिछले साल कर्नाटक में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। तब स्पीकर ने कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों को अयोग्य ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, हालांकि अयोग्य ठहराए गए विधायकों को उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी।