लोकसभा में सोमवार को मोटर वाहन संशोधन विधेयक बिल पारित किया गया। बिल यातायात नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड लागू करने और कानून उत्पीड़न की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।
इस विधेयक में यातायात के विभिन्न अपराधों के लिए भारी दंड, तीन साल जेल की सजा, ड्राइविंग और घातक दुर्घटनाओं के कारण माता-पिता के लिए, और दुर्घटनाग्रस्त लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे में दस गुना वृद्धि, और उसके अलावा दंड का भी प्रस्ताव है।
केंद्रीय कैबिनेट ने इस विधेयक में परिवर्तन के लिए 31 मार्च 2016 को मंजूरी दे दी थी। पिछले साल अगस्त में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था और इसे संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था। जिसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका समर्थन किया।
गौरतलब हो कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2016 में कई और संशोधनों को मंजूरी देने के बाद अब यह अधिनियम और भी कठोर बन गया है। नए अधिनियम के मुताबिक नशे में ड्राइविंग करने वालों पर पहले से पांच गुना ज्यादा 10,000 रुपये का जुर्माना बसूला जाएगा।