आयकर विभाग ने भरोसा दिलाया है कि जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। विदेश में किसी व्यक्ति के अघोषित कालेधन की जानकारी देने वाले को पांच करोड़ रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। आयकर विभाग ने बताया कि विदेश में भरोसे लायक मुखबिर बनाने के लिए इनाम की राशि ऊंची रखी गई है।
इसके तहत मुखबिर को ऐसी संपत्ति या लेनदेन की जानकारी देनी होगी, जिस पर काला धन (अघोषित विदेशी आय व संपत्ति) और कर कानून, 2015 के तहत कार्रवाई की जा सके।
आयकर विभाग के मुताबिक, कई मामलों में लोग दूसरों के नाम पर संपत्ति में काला धन निवेश करते हैं और टैक्स रिटर्न में इससे होने वाले फायदे को छुपा जाते हैं। नई स्कीम ऐसे लोगों की जानकारी रखने वालों को आयकर विभाग तक सूचना पहुंचाने को प्रोत्साहित करेगी।
इससे पहले सरकार ने बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून, 1988 में बदलाव कर बेनामी लेनदेन निषेध संशोधन कानून, 2016 लागू किया। अब आयकर विभाग ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेनामी ट्रांजेक्शंस इंफार्मेंट्स रिवार्ड स्कीम, 2018 की घोषणा की है।