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MLA poaching case: एसीबी कोर्ट ने तीन आरोपियों को भेजा जेल, विधायक खरीदने की कोशिश से जुड़ा है मामला

Mon, 31 Oct 2022 12:39 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तेलंगाना

सार

हाईकोर्ट के आदेश के बाद टीआरएस विधायकों के खरीदने की कोशिश के मामले में तीनों आरोपियों को एसीबी कोर्ट के जज के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। 
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न्यायिक हिरासत में भेजे गए तीन आरोपी - फोटो : ANI
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विस्तार
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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने रविवार को विधायकों को खरीदने की कोशिश मामले में तीनों आरोपियों को चंचलगुडा जेल में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साइबराबाद पुलिस ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के बाद तीनों आरोपियों को एसीबी कोर्ट के जज के सामने पेश किया। जिसके बाद रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंदा कुमार और सिंहयाजी स्वामी को जेल भेज दिया गया है। 
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इससे पहले 29 अक्तूबर को तेलंगाना हाईकोर्ट ने विधायक खरीद-फरोख्त मामले में तीनों आरोपियों को पुलिस के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया था। तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने के मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी और रिमांड की मांग करने वाली साइबराबाद पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) कोर्ट ने मामले के तीनों आरोपियों के रिमांड अनुरोध को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया।

साइबराबाद पुलिस ने एसीबी अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए  हाईकोर्ट का रुख किया था। पुलिस ने बुधवार शाम को रंगा रेड्डी जिले के एक फार्महाउस से तीन लोगों रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंदा कुमार और सिंहयाजी स्वामी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एसीबी कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को टीआरएस विधायक अवैध शिकार मामले के तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया। विशेष रूप से, टीआरएस ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों को पैसे और ठेके का लालच देकर उन्हें खरीदने का प्रयास किया था। 
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