अमन बिरादरी के खिलाफ FCRA के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले सभी एनजीओ को अनिवार्य रूप से एफसीआरए के तहत गृह मंत्रालय के साथ पंजीकरण कराना होता है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी हर्ष मंदर के एनजीओ ‘अमन बिरादरी’ के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि एनजीओ पर विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन का आरोप है।
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पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य थे। मंदर ने एनजीओ अमन बिरादरी की स्थापना की थी। इसे एक एक धर्मनिरपेक्ष, शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और मानवीय दुनिया के लिए एक जन अभियान के तौर पर शुरू किया गया था।
अधिकारी ने बताया कि एफसीआरए के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एनजीओ के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। विदेशों से पैसा लेने वाले सभी एनजीओ को एफसीआरए के तहत गृह मंत्रालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।