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मेहुल चोकसी: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र

Tue, 02 Jul 2019 11:45 AM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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मेहुल चौकसी
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पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण के लिए उसकी मेडिकल रिपोर्ट मंगाने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। चोकसी पीएनबी घोटाले के प्रमुख आरोपियों में से एक है और इस समय कैरेबियाई देश एंटीगुआ में रह रहा है।

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न्यायालय ने कहा कि वह मेहुल चौकसी की चिकित्सीय रिपोर्ट मामले में तत्काल सुनवाई की मांग वाली केंद्र की याचिका पर गौर करेगा। मामले का उल्लेख सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश पीठ के समक्ष किया।

केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ से कहा कि उच्च न्यायालय के इस आदेश चोकसी को भारत लाने के सरकार के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उच्चतम अदालत ने कहा कि वह सरकार की याचिका पर विचार करेगी और उसे सूचीबद्ध करने के संबंध में आदेश देगी।
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उच्च न्यायालय ने चौकसी के पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होने के दावे पर गौर करते हुए उसके वकील को उसकी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह एंटीगुआ से भारत की यात्रा करने के लिए स्वस्थ है या नहीं।
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