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Assembly Election: वोटर्स ध्यान दें... वोटरलिस्ट में नाम और बूथ चेक करना है? अपनाएं यह आसान तरीका

Sun, 26 Feb 2023 10:26 PM IST
हिमांशु मिश्रा इलेक्शन डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दोनों ही राज्यों के वोटर्स के लिए ये अहम खबर है। आप तभी वोट डाल सकते हैं, जब आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा। इसलिए वोट डालने के लिए निकलने से पहले अपना नाम जरूर वोटर लिस्ट में चेक कर लें। आइए हम बताते हैं कि कैसे आप घर बैठे अपना नाम वोटर्स लिस्ट में देख सकते हैं... 
 
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मेघालय और नगालैंड विधानसभा चुनाव 2023 - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नॉर्थ ईस्ट के दो अहम राज्यों मेघालय और नगालैंड में आज वोटिंग है। दोनों ही राज्यों में विधानसभा की 60-60 सीटें हैं। हालांकि, चुनाव 59-59 सीटों पर ही हो रहा है। दोनों राज्यों में एक सीट पर चुनाव न होने के कारण अलग-अलग हैं। नगालैंड में एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है तो मेघालय की एक सीट पर एक प्रत्याशी के निधन के चलते चुनाव स्थगित कर दिया गया है। 
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खैर, दोनों ही राज्यों के वोटर्स के लिए ये अहम खबर है। आप तभी वोट डाल सकते हैं, जब आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा। इसलिए वोट डालने के लिए निकलने से पहले अपना नाम जरूर वोटर लिस्ट में चेक कर लें। आइए हम बताते हैं कि कैसे आप घर बैठे अपना नाम वोटर्स लिस्ट में देख सकते हैं... 
 
जानिए मतदाता सूची में कैसे अपना नाम देख सकते हैं? 
अगर आपको मतदाता सूची में अपना नाम और बूथ संख्या मालूम करना है तो ये आसान तरीका अपना सकते हैं। आप अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन एप (Voter Helpline App) डाउनलोड कर लीजिए। यहां आप अपने विधानसभा क्षेत्र और खुद का नाम दर्ज करके ये पता कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं? इसी एप के जरिए आप अपने पोलिंग बूथ की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) पर जाकर भी ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं। 
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इनमें से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर डाल सकेंगे वोट
1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।
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4. PAN कार्ड
5. आधार कार्ड
6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी पासबुक।
7. मनरेगा जॉब कार्ड।
8. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड।
9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो।
10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र।
12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी (UDID) कार्ड। 

 
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