मेघालय भाजपा के उपाध्यक्ष बर्नार्ड मराक को मंगलवार को तुरा की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा अदालत ने मराक को फार्महाउस में वेश्यावृत्ति रैकेट चलाने से संबंधित मामले में भी जमानत देने से इनकार कर दिया।
मंगलवार को तुरा के सीजेएम की अदालत ने मेघालय भाजपा के उपाध्यक्ष बर्नार्ड मराक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले के तुरा के पास अपने फार्महाउस से विस्फोटक बरामद करने के मामले में बर्नार्ड मराक को न्यायिक हिरासत में भेज गया है।
इसके अलावा अदालत ने मराक को उनके फार्महाउस पर वेश्यावृत्ति रैकेट चलाने से संबंधित मामले में भी जमानत देने से इनकार कर दिया है। बर्नार्ड मारक पर अनैतिक तस्करी अधिनियम 1956, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने 29 जुलाई को मारक के फार्महाउस से 35 जिलेटिन स्टिक, 100 डेटोनेटर के अलावा चार क्रॉस बो और 15 तीर जब्त किए थे। मराक को 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हापुड़ जिले से गिरफ्तार किया था, जब मेघालय पुलिस ने उनके खिलाफ देशव्यापी अलर्ट जारी किया था।