24 हफ्ते की गर्भवती महिला द्वारा गर्भपात कराने की इजाजत मांगने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता महिला की चिकित्सकीय स्थिति के परीक्षण के लिए मुंबई के एडवर्ट मेमोरियल कॉलेज एवं अस्पताल को मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है।
पीठ ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को देखने के बाद अगर जरूरी हुआ तो इस संबंध में आदेश पारित किया जाएगा। पीठ ने याचिकाकर्ता महिला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्विस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि महिला शनिवार को अस्पताल पहुंच जाए।
इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि महिला केपरीक्षण के लिए सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स) में मेडिकल बोर्ड के गठन को तैयार है। लेकिन याचिकाकर्ता केवकील ने कहा कि महिला अभी मुंबई में है और उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वह मुंबई से दिल्ली आ सके।