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एमडीएमके प्रमुख वाइको राजद्रोह मामले में दोषी करार, एक साल जेल की सजा

Fri, 05 Jul 2019 07:42 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
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एमडीएमके प्रमुख वाइको (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया
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एमडीएमके प्रमुख वाइको के खिलाफ शहर की एक अदालत ने 2009 के राजद्रोह के एक मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं वाइको राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल करने की तैयारी कर रहे है। सांसदों और विधायकों के खिलाफ सुनवाई वाली विशेष अदालत के न्यायाधीश जे शांति ने वाइको को राजद्रोह का दोषी ठहराया क्योंकि उनका भाषण भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) के तहत सरकार के खिलाफ वैमनस्यता पैदा करने के दायरे में आता है।

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न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ‘आरोपी को धारा 124ए के तहत दोषी ठहराया जाता है और उन्हें एक साल के कारावास की सजा दी जाती है और उन्हें दस हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने जनप्रतिनिधि कानून सहित विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि वाइको के राज्यसभा चुनाव लड़ने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। एक याचिका दायर होने के बाद आदेश पर एक महीने की रोक लगा दी ताकि वह आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकें। 
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अभियोजन के अनुसार, 15 जुलाई वर्ष 2009 को वाइको की श्रीलंकाई मुद्दे पर आधारित किताब ‘आई एक्यूस’ के तमिल संस्करण ‘कुटरम सत्तुगिरेन’ के विमोचन के दौरान उनका भाषण भारत सरकार के खिलाफ था जिससे उन पर राजद्रोह का अपराध बनता है।

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