बिहार के बहुचर्चित छपरा मिड डे मील मामले में छपरा सिविल कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है। अदालत ने धर्मासती गंडामन गांव के सरकारी स्कूल की तत्कालीन हेडमास्टर मीना कुमारी को 17 वर्ष की सजा सुनाई है।
अदालत ने 25 अगस्त को इस मामले में मीना कुमारी को दोषी करार दिया था। छपरा सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-दो) विजय आंनद तिवारी की अदालत ने सोमवार को सजा का एलान किया।
अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह ने बताया, "कोर्ट ने मीना कुमारी को भारतीय दंड सहिता (आईपीसी) की धारा 304 और 308 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
कोर्ट ने धारा 304 (2) के तहत 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाई और ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही धारा 308 (2) के तहत सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।’’