भाजपा पदाधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने 13 मई को उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया था। 17 मई को उन्हें जमानत दे दी गई थी, लेकिन सरकार ने उन पर एनएसए लगा दिया।
मणिपुर में पुलिस ने पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम और राजनीतिक कार्यकर्ता एरेंड्रो लीचेम्बम पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मणिपुर के दिवंगत भाजपा अध्यक्ष एस तिकेंद्र सिंह की खिल्ली उड़ाई।
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40 वर्षीय दोनों आरोपियों ने फेसबुक पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अलग-अलग पोस्ट कर लिखा था कि गाय का गोबर या गोमूत्र कोविड-19 से बचाव नहीं करते हैं।
इम्फाल पश्चिम के जिला अधिकारी किरण कुमार ने कहा कि जमानत पर रिहा होने से वे दोनों फिर से वह काम शुरू कर सकते हैं जो राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के लिए हानिकारक हो।
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न्यूज पोर्टल से जुड़ा वांगखेम पहले भी भाजपा की आलोचना करने पर दो बार जेल जा चुका है। वहीं एरेंड्रो राजनीतिक संगठन पीपुल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस एलायंस का संयोजक है।