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Karnataka: लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में महिला डॉक्टर समेत तीन के खिलाफ मामला दर्ज, जांच जारी

Sun, 27 Nov 2022 09:21 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु

सार

पीड़िता शिवानी की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने खलील, डॉ. जमीला और एमन के खिलाफ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के कर्नाटक संरक्षण अधिनियम, 2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। 
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पीड़ित लड़की - फोटो : सोशल मीडिया (सांकेतिक तस्वीर)
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विस्तार
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कर्नाटक के मेंगलुरु में एक महिला डॉक्टर सहित तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने एक लड़की को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने की कोशिश की। 

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पीड़िता शिवानी की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने खलील, डॉ. जमीला और एमन के खिलाफ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के कर्नाटक संरक्षण अधिनियम, 2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। 

पीड़िता की मां की ओर दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, शिवानी, खलील की एक दुकान पर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराती थी। खलील ने उससे दोस्ती की और वादा किया उसे 2021 में एक अच्छी नौकरी और पैसा मिलेगा। 
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शिकायत के मुताबिक, वह (खलील) उसे अपने रिश्तेदार के घर ले गया, जहां उसे नमाज अदा करने और कुरान पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही, उसने उसका नाम बदलकर आयशा रख दिया। खलील ने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद उसे एक नई नौकरी के लिए एक अलग स्थान पर ले जाया गया। 

शिकायत में कहा गया है कि उनकी बेटी नौकरी के सिलसिले में डॉक्टर जमीला के घर गई, जहां उसे बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया। उसी दौरान एमन नाम के एक शख्स ने उससे संपर्क किया और उसे अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। 

शिवानी ने अब खलील, जमीला और एमन के खिलाफ कथित रूप से इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर करने के लिए कार्रवाई की मांग की है। आगे की जांच जारी है। 

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