जवाब: हां, लेकिन कोविड बचाव संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। यदि स्थानीय अधिकारियों को लगता है कि किसी एपीएमसी में अनुशासनहीनता या कोरोना बचाव संबंधी नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो वे इसे बंद कर सकते हैं।
सवाल: क्या निर्माण सामग्री प्रदान करने वाली दुकानें खुली रह सकती हैं?
जवाब: नहीं।
सवाल: वाहन सर्विसिंग सेवाएं खुली रहेंगी या बंद? क्या ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स आदि की दुकानें खुली रह सकती हैं?
जवाब: परिवहन की आवश्यकता के लिए आकस्मिक होने वाले गैरेज खुले रह सकते हैं। दुकानें बंद रहेंगी। स्थानीय अधिकारी इन पर कड़ी निगरानी रखेंगे और यदि कोई गैराज कोरोना बचाव संबंधी नियमों करता हुआ मिा, तो कोविड आपदा अधिसूचना के लागू होने तक बंद रह सकता है।
सवाल: सरकारी, सरकार के अंतर्गत काम करने वाले पीएसयू आदि के कर्मचारियों को एक आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में माना जाता है?
जवाब: नहीं। केंद्र सरकार और पीएसयू के सभी कर्मचारियों को आवश्यक सेवा प्रदाताओं के रूप में नहीं माना जा सकता है। हालांकि, आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किए गए क्षेत्रों से संबंधित केंद्र सरकार/ पीएसयू कर्मचारी आवश्यक सेवा प्रदाताओं के दायरे में आते हैं।
जवाब: हां। 4 अप्रैल, 2021 के सरकारी आदेश के अनुसार, नागरिक बार और रेस्तरां के लिए उक्त आदेश में प्रदान की गई खिड़की के अनुसार बार से शराब ले सकते हैं। आबकारी विभाग के नियमों के अधीन सिर्फ शराब ले जाने की सेवा उपलब्ध रहेगी। हालांकि, इस दौरान होम डिलीवरी का विकल्प उपलब्ध नहीं है।
सवाल : क्या सड़क किनारे ढाबा खुला रह सकता है?
जवाब: हां। लेकिन रेस्तरां में लागू होने वाले नियम लागू होंगे। बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी, केवल खाना पैक करवा कर ले जा सकते हैं।
सवाल: क्या बिजली के घरेलू उपकरण (जैसे एसी, कूलर, फ्रिज आदि) की मरम्मत की दुकानें खुली रह सकती हैं?
जवाब: नहीं।