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Maharashtra: आदेश के बावजूद अदालत नहीं पहुंचीं अमरावती सांसद नवनीत राणा, सचिन वाजे की जमानत याचिका खारिज

Sat, 16 Sep 2023 03:10 PM IST
कुमार विवेक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Maharashtra: अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति व विधायक रवि राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने से जुड़े एक मामले में आज मुंबई सत्र न्यायालय के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। अदालत ने पिछली सुनवाई में दौरान उनके बार-बार अनुपस्थित रहने पर आपत्ति जताई थी। मामले की अगली सुनवाई अब 16 अक्टूबर को होगी।
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सांसद नवनीत राणा - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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हनुमान चालीसा पढ़ने से जुड़े एक मामले में अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति व विधायक रवि राणा को आज मुंबई सत्र न्यायालय के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। अदालत ने पिछली सुनवाई में दौरान उनके बार-बार अनुपस्थित रहने पर आपत्ति जताई थी। मामले की अगली सुनवाई अब 16 अक्टूबर को होगी।

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एंटीलिया बम कांड और मनसुख हिरेन मर्डर केस मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे ने मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे आज अदालत ने खारिज कर दिया।

मुम्बई सत्र अदालत ने एक मॉडल के साथ कथित दुष्कर्म और हाथापाई के मामले में तंजानिया के नागरिक वीरेन पटेल को अग्रिम जमानत दी। उन्हें 25,000 रुपये के पीआर बॉन्ड पर अमल करने पर जमानत दी गई है। अदालत ने पटेल को मामले की जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने का आदेश दिया है। उन्हें यह भी आदेश दिया गया है कि वह बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते हैं और जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें पुलिस के सामने पेश होना होगा।

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