गौरतलब है जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। इसके तहत जिला प्रशासन लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दो हजार रुपये का जुर्माना वसूलेगा। जिले में लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़े अब डरा रहे हैं।
यहां बृहस्पतिवार को कोरोना से संक्रमित 251 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं, कोरोना की चपेट में आने से पिछले 24 घंटे में चार लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि होली के त्योहार के मद्देनजर लॉकडाउन का निर्णय भी लिया गया है, क्योंकि जिला प्रशासन सार्वजनिक समारोहों पर नजर रखना चाहता था।
इसके अलावा नागपुर जिले की बात करें तो यहां लगातार चौथे दिन तीन हजार 500 कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से तीन हजार 579 लोग बृहस्पतिवार के दिन कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए। यहां पिछले 24 घंटों में जिले में सात लोगों की मौत के मामले दर्ज किए गए हैं।
कोविड-19 की घातक संक्रमण के मामलों में वृद्धि ने नागपुर जिला प्रशासन को चौंका दिया है। ऐसे में स्थिति को देखते हुए नागपुर में प्रतिबंध 31 मार्च तक कुछ ढील के साथ जारी रहेंगे। बता दें, नागपुर में 15 मार्च से पूर्ण लॉकडाउन किया गया था और 21 मार्च से कुछ छूट दी जाने लगी।
शहर के नए दिशानिर्देशों के अनुसार यहां रेस्तरां शाम सात बजे तक ही खुले सकते हैं, जबकि सभी दुकानें शाम चार बजे तक बंद किए जाने का आदेश है। इसके अलावा शहर के सभी निजी और सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य कर सकते हैं। वहीं, आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानें शाम चार बजे के बाद भी खुली रह सकती हैं।