11 जुलाई को महाराष्ट्र मामले पर सुनवाई से पहले शिवसेना के उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है। महासचिव सुभाष देसाई की याचिका में शिंदे को सरकार बनाने का आमंत्रण देने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई है।
उच्चतम न्यायालय ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए जाने के विरोध में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े द्वारा दायर याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जतायी है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने शुक्रवार को कहा कि याचिका को 11 जुलाई को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
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दरअसल, 11 जुलाई को महाराष्ट्र मामले पर सुनवाई से पहले शिवसेना के उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है। महासचिव सुभाष देसाई की याचिका में शिंदे को सरकार बनाने का आमंत्रण देने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई है। स्पीकर के निर्वाचन और विश्वासमत की प्रक्रिया को भी गलत बताया गया है।
शिवसेना नेता सुभाष देसाई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि वे अन्य लंबित याचिकाओं के साथ नयी याचिका को सूचीबद्ध करने की अपील कर रहे हैं, जिन पर 11 जुलाई को सुनवाई होनी है। कामत ने कहा, 'हम एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दे रहे हैं।'
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महाराष्ट्र में ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को हाल में वरिष्ठ नेता शिंदे की अगुवाई में विधायकों की बगावत का सामना करना पड़ा। पार्टी के अधिकतर विधायकों ने शिंदे का पक्ष लिया, जिससे महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई। ठाकरे ने 29 जून को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके एक दिन बाद शिंदे ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।