महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ हिल लाइन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर सिंधी समुदाय के खिलाफ टिप्पणी को लेकर दर्ज की गई है। इसमें आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 295ए और 298 को शामिल किया गया है। ठाणे पुलिस ने यह जानकारी दी है।
जानकारी के मुताबिक, 27 मई को उल्हासनगर में एनसीपी की समीक्षा बैठक हुई थी। इस दौरान जितेंद्र आव्हाड ने कथित तौर पर सिंधी समुदाय पर आपत्तिजनत बयान दिया था। इससे पहले मुंबई भाजपा के सचिव एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने रामनवमी पर हिंसा के संबंध में टिप्पणी के लिए जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ ठाणे पुलिस और मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि, राकांपा ने दावा किया कि पूर्व मंत्री की टिप्पणी वाले वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। शिकायत में कहा गया है कि ठाणे जिले के मुंब्रा-कलवा से मौजूदा विधायक आव्हाड ने 27 मई को उल्हासनगर शहर में एक बैठक में राकांपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए कथित अपमानजनक टिप्पणी की। इलाके में सिंधी समुदाय की बड़ी आबादी है।
शिकायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई आव्हाड की अपमानजनक टिप्पणी से सिंधी समुदाय के सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। राकांपा की ठाणे इकाई के अध्यक्ष आनंद परांजपे ने आरोप लगाया कि आव्हाड के कार्यक्रम के भाषण का एक छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है।