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महाराष्ट्र एफडीए का एक्शन: नायर अस्पताल कैंटीन-कोलाबा के ओलंपिया का लाइसेंस रद्द, जांच में मिलीं गंभीर खामियां

Thu, 17 Sep 2026 10:33 PM IST
अमन तिवारी पीटीआई, मुंबई

सार

मुंबई में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर महाराष्ट्र एफडीएने नायर अस्पताल कैंटीन और कोलाबा के ओलंपिया कॉफी हाउस का लाइसेंस निलंबित किया। निरीक्षण में गंदगी, कॉकरोच, मक्खियां, अनुचित खाद्य भंडारण और जरूरी रिकॉर्ड की कमी मिली। विभाग ने अन्य प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की है।
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महाराष्ट्र एफडीए का बड़ा एक्शन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के गंभीर उल्लंघन के चलते मुंबई सेंट्रल स्थित बीएमसी के नायर अस्पताल की कैंटीन का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। एफडीए ने गुरुवार को यह जानकारी दी। विभाग ने उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर दक्षिण मुंबई के कोलाबा स्थित ‘ओलंपिया कॉफी हाउस’ का लाइसेंस भी निलंबित किया है।
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एफडीए के मुताबिक, ओलंपिया कॉफी हाउस के निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर कमियां मिलीं। खाद्य सामग्री रखने वाली जगह में ही यूरिनल पाया गया। इसके अलावा खाना बनाने और बर्तन धोने की जगहों पर साफ-सफाई की कमी थी। भोजन को सीधे फर्श पर रखा जा रहा था और साफ पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था।

जांच में वहां कॉकरोच और मक्खियों का प्रकोप भी मिला। रेफ्रिजरेटर के अंदर मांस और खून के अवशेष पाए गए। कच्चे शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को भी सही तरीके से अलग नहीं रखा गया था। एफडीए ने बताया कि वहां खराब हालत वाले लकड़ी के कटिंग बोर्ड इस्तेमाल किए जा रहे थे और खाद्य पदार्थ संभालने वाले कर्मचारियों के पास जरूरी सुरक्षात्मक कपड़े भी नहीं थे। एफडीए के अनुसार, कुल 35 खाद्य कर्मचारियों में से 34 ने जरूरी खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण नहीं लिया था। इसके अलावा अनिवार्य पानी जांच रिपोर्ट और जरूरी स्वच्छता रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे।
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नायर अस्पताल कैंटीन पर भी गंभीर खामियां
एफडीए ने बताया कि नायर अस्पताल की कैंटीन में भी खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का गंभीर उल्लंघन पाया गया। मरीजों और आम नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैंटीन का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभाग ने कहा कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कई अन्य प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई
एफडीए ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के चलते चेंबूर की एम/एस ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, घाटकोपर की एम/एस विश्वास स्वीट्स एंड स्नैक्स, एम/एस ए-1 जनरल एंड ड्राई फ्रूट्स और वर्ली की एम/एस मिलान पंजाब के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा पुणे के चार रेस्तरां और नागपुर के दो रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। एफडीए ने बताया कि त्योहारी सीजन के दौरान चलाए जा रहे अभियान के तहत पूरे महाराष्ट्र में 2,813 किलोग्राम दूध और डेयरी उत्पाद जब्त किए गए हैं। इनकी कुल कीमत 7,38,230 रुपये बताई गई है।
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