फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली दौरा: महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अमित शाह से की मुलाकात, एमएलसी सूची में देरी होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

Sat, 14 Aug 2021 11:42 AM IST
प्रशांत कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के 12 मनोनीत सदस्यों की सूची को मंजूरी देने में देरी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि राज्यपाल तय समय के भीतर विधान परिषद के सदस्यों के नामांकन पर निर्णय लेने के लिए बाध्य थे, लेकिन इसमें राज्यपाल ने देरी की। 
विज्ञापन
भगत सिंह कोश्यारी और अमित शाह - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

 महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के 12 मनोनीत सदस्यों की सूची को मंजूरी देने में देरी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। इसी बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्यपाल और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बीच हुई मुलाकात को राजभवन ने 'शिष्टाचार भेंट' बताया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि राज्यपाल उचित समय के भीतर विधान परिषद के सदस्यों के नामांकन पर निर्णय लेने के लिए बाध्य थे। शुक्रवार (13 अगस्त) को बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आठ महीने पर्याप्त समय था और उम्मीद थी कि मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, लेकिन राज्यपाल की ओर से इसमें देरी हुई। 

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत अदालत इस मामले में राज्यपाल को कोई निर्देश नहीं दे सकती। हालांकि, अदालत ने यह भी साफ किया कि उचित समय के भीतर नामांकन के लिए मुख्यमंत्री को उनके आरक्षण के बारे में सूचित करना राज्यपाल का कर्तव्य था, ऐसा न करने पर वैधानिक मंशा विफल हो जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें