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मद्रास हाईकोर्ट : तमिलनाडु सरकार सभी समुदायों के सदस्यों के लिए पूरे राज्य में कब्रिस्तान और श्मशान घाट सुनिश्चित करे

Wed, 08 Dec 2021 04:58 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, चैन्नई

सार

न्यायमूर्ति आर महादेवन ने कलैसेल्वी और राजाराम की एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार सभी समुदायों के सदस्यों के लिए पूरे राज्य में कब्रिस्तान/श्मशान घाट सुनिश्चित कर सकती है।
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विस्तार
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अंतिम संस्कार में जातिवाद को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सुझाव दिया है। न्यायमूर्ति आर महादेवन ने कलैसेल्वी और राजाराम की एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार सभी समुदायों के सदस्यों के लिए पूरे राज्य में कब्रिस्तान/श्मशान घाट सुनिश्चित कर सकती है। याचिका में कल्लाकुरिची जिले के कलेक्टर को एक समुदाय को एक स्थायी स्थान आवंटित करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी।

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न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि सभी बोर्ड अलग-अलग समुदायों को प्रत्येक गांव/ब्लॉक/जिले में स्थित श्मशान घाट में भूमि का उपयोग करने के लिए अनुमति दें। इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के सदस्य शामिल हों। न्यायालय के अन्य सुझावों में प्रत्येक गांव में जाति और समुदाय के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सामान्य श्मशान का निर्माण और रखरखाव करना शामिल है।

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