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9 साल जेल में रहने के बाद रिहा हुए कर्नल पुरोहित, आर्मी ले गई अपने साथ

Wed, 23 Aug 2017 01:13 PM IST
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा
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- फोटो : indian express
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मालेगांव ब्लास्ट के आरोप में लगभग 9 साल जेल में गुजारने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित आज रिहा हो गए हैं। जेल से रिहा होने के बाद सेना की गाड़ी में उन्हें ले जाया गया। गाड़ी के आगे पीछे सेना का काफिला चल रहा था।  सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को मामले में बेल पर रिहा करने का फैसला सुनाया था। हालांकि समय पर सभी दस्तावेज जमा न हो पाने के कारण उनकी जमानत की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। 
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  Lt Col Shrikant Prasad Purohit released from Taloja jail in Navi Mumbai #MalegaonBlastCase pic.twitter.com/5cy8YXJnZ9 — ANI (@ANI) August 23, 2017
#WATCH: Lt Col Shrikant Prasad Purohit released from Taloja jail in Navi Mumbai #MalegaonBlastCase pic.twitter.com/LLjfAuFuwu — ANI (@ANI) August 23, 2017
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#MalegaonBlastCase: Army vehicles escort Lt Col Shrikant Prasad Purohit after his release from Taloja jail in Navi Mumbai pic.twitter.com/AIz5DWxVsI — ANI (@ANI) August 23, 2017


जिस कारण उन्हें एक और रात तलोजा जेल में गुजारनी पड़ी। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कहा कि वह बुधवार को सेना एक बार फिर ज्वाइन करेंगे। हालांकि जब भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें बुलाया जाएगा वह आ जाएंगे। 
  Navi Mumbai: Police team, army vehicles at the Taloja jail ahead of Lt Col Shrikant Prasad Purohit's release pic.twitter.com/vkAISorVbm — ANI (@ANI) August 23, 2017


वहीं जब उनसे यह पुछा गया कि उन्होंने जेल में जो 9 साल गुजारे, इसके लिए वह किसे दोषी मानते हैं। इस सवाल के जवाब में पुरोहित ने कहा कि मैं किसी को दोषी नहीं मानता ये मेरी किस्मत थी। वहीं कर्नल को जेल से लेने आर्मी की गाड़ी पहुंची है। 

पढ़ें: मालेगांव ब्लास्टः चार्जशीट दा‌खिल, असीमानंद का नाम नहीं

बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके के आरोपी थे। बम धमाके में उस समय छह लोग मारे गए थे। पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। पुरोहित ने एटीएस पर भी उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही अंतरिम जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए एससी ने कहा कि हम बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलट रहे हैं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को ही जमानत मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 
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