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Lokpal: लोकपाल ने सीबीआई-ईडी के सेवानिवृत्त अधिकारियों से मांगे आवेदन, बतौर सलाहकार किए जाएंगे शामिल

Fri, 20 Sep 2024 02:22 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

लोकपाल ने हाल ही में विभिन्न स्तरों पर सलाहकारों के छह पदों के लिए विज्ञापन दिया है, जिसमें एक पद 'निजी सहायक' के लिए है। 
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लोकपाल - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने सलाहकार के रूप में शामिल होने के लिए सीबीआई और ईडी सहित अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों में सेवा दे चुके सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों से आवेदन मांगे हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सलाहकार लोकपाल को मिलने वाली भ्रष्टाचार की शिकायतों की प्रारंभिक जांच करने में मदद कर सकते हैं। 
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लोकपाल ने छह पदों के लिए जारी किया आवेदन
लोकपाल ने हाल ही में विभिन्न स्तरों पर सलाहकारों के छह पदों के लिए विज्ञापन दिया है, जिसमें एक पद 'निजी सहायक' के लिए है। लोकपाल द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार, अन्य पांच पद सलाहकार-उप निदेशक/पुलिस अधीक्षक (लोकपाल) के हैं और सलाहकार-जांच/जांच अधिकारी और सलाहकार-सहायक जांच/जांच अधिकारी के दो-दो पद हैं। सलाहकार-उप निदेशक/एसपी (लोकपाल) के पद के लिए पात्रता का विवरण देते हुए परिपत्र में कहा गया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से सेवानिवृत्त अधिकारी आवेदन कर सकते हैं।

पांच साल के अनुभव की है पात्रता
ग्रुप ए से रिटायर्ड अधिकारी, जिन्होंने सीबीआई, ईडी या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में काम किया हो। साथ ही गंभीर अपराध जांच कार्यालय के रिटायर्ड अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए शर्त है कि आवेदनकर्ता को सामान्य या आर्थिक और बैंकिंग या साइबर मामलों की जांच का पांच साल का अनुभव होना चाहिए। लोकपाल ने हाल ही में लोक सेवकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की प्रारंभिक जांच करने के लिए एक जांच विंग का गठन किया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम) 1 जनवरी, 2014 को लागू हुआ। हालांकि, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद 27 मार्च, 2019 को ही इसने काम करना शुरू किया।
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अधिनियम की धारा 11 लोकपाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की प्रारंभिक जांच करने के लिए एक जांच विंग का गठन करने का निर्देश देती है।लोकपाल ने लोकपाल अध्यक्ष के अधीन एक जांच निदेशक रखने का फैसला किया है। निदेशक को तीन पुलिस अधीक्षकों - एसपी (सामान्य), एसपी (आर्थिक और बैंकिंग) और एसपी (साइबर) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक एसपी को जांच अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा भी सहायता प्रदान की जाएगी। लोकपाल ने अपने विज्ञापन में कहा है कि सामान्य या आर्थिक और बैंकिंग या साइबर मामलों में जांच या अन्वेषण करने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी परामर्शदाता-जांच/जांच अधिकारी के दो पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
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