विशेष एनआईए अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उम्मीदवारी को निरस्त करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। एनआईए अदालत ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में इस अदालत के पास किसी की उम्मीदवारी पर रोक लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये चुनाव अधिकारियों का काम है। ये अदालत आरोपी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती।