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लातवियाई महिला की हत्या का मामला: दोनों आरोपी दोषी करार, 2018 में वर्कला से लापता हो गई थी विदेशी पर्यटक

Fri, 02 Dec 2022 01:03 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

33 वर्षीय लातवियाई महिला केरल के वर्कला से 14 मार्च, 2018 को लापता पाई गई थी और उसका शव 20 अप्रैल 2018 को मिला था।
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कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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लातवियाई महिला पर्यटक से पहले दुष्कर्म फिर हत्या मामले में केरल की एक अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। 33 वर्षीय लातवियाई महिला केरल के वर्कला से 14 मार्च, 2018 को लापता पाई गई थी और उसका शव 20 अप्रैल 2018 को मिला था। पुलिस के मुताबिक विदेशी महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

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महिला पर्यटक का कटा हुआ सिर बरामद हुआ था
महिला अपनी बहन के साथ आयुर्वेद इलाज के लिए केरल पहुंची थी। वह 14 मार्च, 2018 को कोवलम बीच के पास से लापता हो गई थी।  20 अप्रैल 2018  में पनाथुरा के पास उसका सिर कटा हुआ शव बरामद किया गया था। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में पनाथुरा निवासी उमेश (28) और उदयकुमार (24) को गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि दोनों ने महिला को कोवलम के पास पर्यटन स्थलों पर ले जाने का लालच दिया।

धोखे से गांजा पिलाकर किया था दुष्कर्म
दोनों आरोपियों ने दुष्कर्म के इरादे से महिला को बहला फुसलाकर साथ ले गया था। फिर कुछ दूर जाने के बाद धोखे से गांजा भरी बीड़ी पीने को दे दी । इसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया जहां उसका शारीरिक शोषण किया गया। जब उसे होश आया तो अपने कपड़े उतारे देख वह आग बबूला हो गई। जैसे ही उसने वहां से जाने की कोशिश की, पुरुषों ने अपनी कोहनी महिला की गर्दन पर दबा दी और उसका गला दबा दिया।

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