वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को रिटर्न के मुद्दे पर व्यवसायों के बीच चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि पिछले वित्त वर्ष के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 अक्तूबर ही रहेगी।
जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए जीएसटी प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 अक्तूबर को लेकर कई कारोबारों ने चिंता जताई थी, उनका कहना था कि उनका रिफंड विक्रेताओं द्वारा दायर रिफंड के साथ नहीं मिलाया जा सकता है।
कारोबारों के बीच यह चिंता अंतिम सेल रिटर्न जीएसटीआर-1 की आखिरी तारीख 31 अक्तूबर तय होने के बाद उमड़ी। मंत्रालय ने कहा कि जैसा कि समरी सेल्स रिटर्न या जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ही आईटीसी प्राप्त किया जाएगा, इसलिए उसकी अंतिम तारीख 20 अक्तूबर है। किसी भी निश्चित माह के लिए जीएटीआर-3बी उस महीने के 20वें दिन तक ही दायर किया जा सकता है।