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केशव मौर्य को स्पेशल कोर्ट ने दी चेतावनी

Fri, 16 Nov 2018 06:23 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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प्रेसवार्ता में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य - फोटो : अमर उजाला
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स्पेशल कोर्ट ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य अभियुक्तों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होते हैं तो कोर्ट वारंट सहित अन्य विधिक कार्यवाही करेगी। केशव पर कौशांबी के मंझनपुर थाने में बलवा करने और कानून का उल्लंघन करने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए के जज जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं।
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2011 में दर्ज इस मुकदमे में हाईकोर्ट ने 23 अगस्त 2012 को केशव के खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न किए जाने का निर्देश पुलिस को दिया था। स्पेशल कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य आदि के द्वारा सहयोग न करने के कारण मुकदमे की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है।

जिसके कारण मामले का शीघ्र निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने केशव प्रसाद आदि को चेतावनी दी है कि यदि मुकदमे के शीघ्र निस्तारण में सहयोग नहीं करते हैं तो कोर्ट सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट सहित अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी।
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केशव के मुकदमे में वादी को नोटिस

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मारपीट और लूट की घटना में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर स्पेशल कोर्ट ने वादी शरद यादव को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 10 दिसंबर 2018 को होगी। यह आदेश स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है। घटना 23 मार्च 2013 की कौशांबी के मंझनपुर स्थित एडीएम कार्यालय की है।

वादी शरद यादव ने रिपोर्ट कराई थी कि टेंडर डालने को लेकर उसे सिराथू के तत्कालीन विधायक केशव प्रसाद मौर्य ने अपने समर्थक रवि केशरवानी और बृजेश गौतम आदि के साथ लात घूंसों से मारापीटा था और जान से मारने की धमकी देकर रुपये छीन लिए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने वादी को नोटिस जारी कर कहा है कि वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रोटेस्ट याचिका दाखिल करे अन्यथा समझा जाएगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है ।
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