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केरल: महिला और उसके बेटे के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए SHO निलंबित, सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल

Sun, 16 Apr 2023 09:42 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम

सार

पुलिस अधिकारी शनिवार की रात महिला पर उस समय चिल्लाते और अपशब्द का इस्तेमाल करते देखा गया, जब वह और उसका बेटा एक दुर्घटना के मामले में थाने आए थे।
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निलंबित - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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केरल पुलिस ने नशे की हालत में एक वृद्ध महिला और उसके बेटे के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के लिए धर्मादम पुलिस थाने के एसएचओ को निलंबित कर दिया। जिला पुलिस प्रमुख ने आवश्यक जांच के बाद के स्मितेश को निलंबित कर दिया। महिला और उसके बेटे अनिल कुमार पर चिल्लाते हुए स्मितेश का वीडियो आज सुबह से वायरल हुआ। 

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पुलिस अधिकारी शनिवार की रात महिला पर उस समय चिल्लाते और अपशब्द का इस्तेमाल करते देखा गया, जब वह और उसका बेटा एक दुर्घटना के मामले में थाने आए थे। वीडियो में महिला को जमीन पर पटकते हुए देखा गया और उसके बेटा और अन्य अधिकारी उसे खड़े होने में मदद करते दिखे।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, हमें एक शिकायत मिली और हमने जांच की। रिपोर्ट के मुताबिक, सादे कपड़ों में अधिकारी ने अनिल कुमार के साथ मारपीट की। वह चिल्ला रहे थे और महिला को अपशब्द कह रहे थे और लाठी से मार रहे थे। एसएचओ ने कथित तौर पर उस कार का भी शीशा तोड़ा जिसमें महिला थाने पहुंची थी। वीडियो में अन्य पुलिस अधिकारियों को महिला और उसके बेटे पर चिल्ला रहे एसएचओ को शांत करने की कोशिश करते देखा जा सकता है।

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डीएसपी और छह अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज
राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के बाद केरल पुलिस ने 2017 के एक ज्यादती के मामले में एक डीएसपी और छह अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।   
 
हरिपद पुलिस ने शनिवार रात मानवाधिकार पैनल के निर्देश के आधार पर एक मामला दर्ज किया, जिसने अरुण नाम के एक व्यक्ति की शिकायत की जांच की थी। शिकायत के अनुसार, अरुण को पुलिस ने 2017 में कांग्रेस के एक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में हिरासत में लिया था, जहां उन्होंने कथित तौर पर राज्य संचालित सड़क परिवहन निगम की बस पर पथराव किया था।

उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर हिरासत के दौरान उन पर हमला करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (बी), 342 और 323 सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

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