कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनके लिए सजा कम पड़ जाती है। एक मामला केरल के इडुक्की का यहां 44 वर्षीय एक व्यक्ति मुहम्मद शान ने अपने ही पड़ोसी से दुश्मनी के चलते, एक नाबालिग लड़के की पीट-पीटकर हत्या कर दी।
कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनके लिए सजा कम पड़ जाती है। एक मामला केरल के इडुक्की का यहां 44 वर्षीय एक व्यक्ति मुहम्मद शान ने अपने ही पड़ोसी से दुश्मनी के चलते, एक नाबालिग लड़के की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं उसने दो महिलाओं को घायल कर दिया और 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया। अब केरल की एक अदालत ने आरोपी को हत्या के मामले में मौत की सजा और अन्य मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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जुर्माना नहीं भरा तो 11 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी
केरल की एक एक विशेष पॉक्सो अदालत ने शनिवार को पीड़िता की मां और दादी पर हमले के लिए 92 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई, साथ ही 9.91 लाख का जुर्माना भी लगाया। भुगतान में चूक होने पर आरोपी को 11 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
दरवाजा तोड़कर घर में घुस गया था आरोपी
अदालत ने अपराध को बेहद घिनौना करार दिया और कहा कि दोषी पीड़ितों का रिश्तेदार था। यह घटना तीन अक्तूबर, 2021 को इडुक्की में मुन्नार के पास वेल्लाथुवल पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत हुई। आरोपी का परिवार के साथ झगड़ा था और वह सुबह लगभग 3.30 बजे पीछे का दरवाजा तोड़कर पीड़ित के घर में घुस गया।
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बच्चे को हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला
उसने बालक के साथ सो रही मां पर हथौड़े से हमला कर दिया और बच्चे को हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला। इसके बाद आरोपी पास के घर में गया जहां मृतक बच्चे की दादी और बड़ी बहन सो रही थीं और उन पर हमला कर दिया। अभियोजन पक्ष ने कहा, उसने दादी पर बेरहमी से हमला किया और वहां से 14 साल की लड़की को उठाकर ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। घटना तब सामने आई जब लड़की भाग निकली और स्थानीय निवासियों को इसकी जानकारी दी।